अवैध गर्भपात मामले में भाजपा नेत्री-उनके पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

ग्वालियर।दुष्कर्म की पीड़िता मुरैना की नर्सिंग छात्रा  से अवैध गर्भपात के मामले में भाजपा नेत्री-उनके पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।कोर्ट ने इस मामले में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को राहत देने से इनकार कर याचिका खारिज कर दी है।

सोमवार को भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉ मनु शर्मा व डॉक्टर पति बीएमओ राजेश शर्मा ने विशेष न्यायाधीश महिला अपराध विवेक अग्रवाल की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।

मामला क्या है

 23 मार्च को ग्वालियर के हजीरा थाने में उत्तर प्रदेश निवासी मुरैना के सबलगढ़ में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही  छात्रा ने युवक पुष्पेंद्र रावत और पुष्पेंद्र के जीजा पान सिंह के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी। वहीं भाजपा नेत्री डॉ मनु शर्मा और उनके पति बीएमओ डॉ राजेश शर्मा पर अवैध गर्भपात का आरोप लगाया था।इस मामले में पुष्पेंद्र की बहन रीना और भाई अरविंद रावत पर भी केस दर्ज है।केस के बाद से सभी आरोपी फरार है।

लेकिन अवैध गर्भपात के मामले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉ. मनु शर्मा और उनके पति, बीएमओ डॉ. राजेश शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी जो खारिज कर दी गई है।