जज को ब्लैकमेल कर एक करोड़ रुपए और मकान मांग रही थी महिला ओर उसका साथी,अब कारावास
नीमच।फेसबुक फ्रेंड बन न्यायाधीश से दोस्ती कर ब्लैकमेल कर एक करोड़ रुपए व एक मकान मांगने के मामले में नीमच के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेशकुमार शर्मा ने आरोपी महिला एवं एक अन्य आरोपी को 7-7 साल सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र पोरवाल ने बताया कि फरियादी राजस्थान में न्यायाधीश ने थाना नीमच कैंट में आवेदन दिया कि उनको अवनी वैष्णव ने फेसबुक आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करने लगी। वे सितंबर 2019 में सवाई माधोपुर में पदस्थ थे।उस समय अवनी आई और स्वयं को नीमच का प्रतिष्ठित एडवोकेट बताते हुए सवाई माधोपुर में गणेश मंदिर के दर्शन कराने के लिए निवेदन किया तो अपने स्टॉफ से बोलकर दर्शन कराए। इसके बाद वह उनसे टेलीफोन से बातचीत करने लगी। जब ज्यादा बात करने से मना किया तो जनवरी 2020 में अवनी का कॉल आया और रोज बात करने के लिए दबाव डालने लगी। बोली वह झूठे अपराध में फंसा देगी।आरोपी का असली नाम अंजू बैरागी है और फर्जी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज तैयार कर बड़े पैमाने पर ठगी करती है। मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेशकुमार शर्मा ने अरुणा उर्फ अवनी उर्फ अंजू पिता महेश बैरागी (36) निवासी नीमच को 7 वर्ष सश्रम कारावास व 11 हजार अर्थदंड से दंडित किया।चालान पेश होने के बाद नीमच कोर्ट में करीब चार वर्ष तक केस चला और जज ने आरोपी महिला और उसके एक साथी को 7-7 साल का कारावास और 8 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। महिला और उसके साथी को जेल भेज दिया गया जबकि एक आरोपी फरार है।