हाईकोर्ट ने माना,विधायक मसूद ने ₹50 लाख का लोन नामांकन में छिपाया
जबलपुर।जबलपुर हाईकोर्ट ने भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए माना कि भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के लोन के लिए पेश किए गए दस्तावेज सत्य और बैंक अधिकारी द्वारा अधिकृत हैं।याचिका में भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने आरोप लगाया था कि आरिफ मसूद ने चुनाव के दौरान कई जानकारियां छिपाई हैं।अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी।
मंगलवार को जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने ध्रुव नारायण सिंह की याचिका पर सभी तर्क सुनने के बाद यह माना कि एसबीआई बैंक, भोपाल से लोन के लिए पेश किए गए दस्तावेज सत्य और बैंक अधिकारी द्वारा अधिकृत हैं।साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि आरिफ मसूद ने चुनाव के दौरान इस लोन की जानकारी छिपाई थी।इस मामले की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद को 18 अक्टूबर तक लोन से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। तब काग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण की याचिका को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट ओर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर कहा था कि फर्जी दस्तावेज पेश किए गए हैं।जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई के निर्देश दिए।सुनवाई के दौरान बैंक मैनेजर ने भी स्वीकार किया कि लोन के जो दस्तावेज जारी किए गए हैं, वे सत्य हैं और बैंक के अभिलेखों के अनुरूप हैं। हाईकोर्ट ने माना कि लोन के दस्तावेज सही हैं और किसी भी प्रकार से कूट रचित नहीं माने जा सकते।