ट्रांसफर पर रोक,जो टीचर ऑटोनोमस में है,वो दूसरी जगह नहीं जा सकते:हाईकोर्ट
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस एसए धर्माधिकारी की डबल बैंच ने गुरुवार को ऐसा आदेश जारी करने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई ओर कहा कि यदि भविष्य में ऐसे ट्रांसफर किए गए तो इसे हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा। दर असल इंदौर की ऑटोनॉमस फैकल्टी डॉ. शिवनारायण लहरिया, डॉ. रोहित मन्याल, डॉ. अजय भट्ट और डॉ. भारत सिंह और भोपाल से डॉ. सुबोध पांडे, डॉ. जूही अग्रवाल समेत कई डॉक्टर्स का ट्रांसफर सरकारी मेडिकल कॉलेज नीमच और मंदसौर कर दिया था।हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में सरकार के इस निर्णय को चुनौती दी गई।तब कोर्ट की सिंगल बैंच ने ट्रांसफर ऑर्डर खारिज कर दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने डबल बेंच में याचिका लगाई थी।इस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब पहले ही इस मामले में एक नहीं और भी फैसले आ चुके हैं और साफ है कि मेडिकल कॉलेज में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, फिर यह क्यों अनावश्यक अपील की गई है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि हम यह साफ कर रहे हैं कि यदि फिर इस तरह के ऑर्डर पास हुए तो संबंधित अथॉरिटी को अवमानना झेलना होगी।