सुप्रीम कोर्ट से दीपक मद्दा की मिली जमानत
इंदौर।सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप जैन उर्फ दिलीप सिसोदिया उर्फ दीपक मद्दा को जमानत दी है। 17 जून 2022 को दर्ज हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में मद्दा जेल में था। इसके पहले एक अगस्त को हाईकोर्ट इंदौर से उसकी जमानत खारिज हो चुकी थी।
भारत सरकार प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा दिलीप व अन्य के विरूद्ध सोसायटी की भूमि की कय-फरोख्त में शामिल होने से प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर दिलीप को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिनकी जमानत याचिका उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ इंदौर द्वारा निरस्त की गयी थी। तत्पश्चात दिलीप की जमानत हेतु एस.एल.पी. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की गयी। जिसमें सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा एवं गोपाल शंकर नारायण द्वारा अपने तर्क सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किये गये। सुनवाई उपरांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिलीप को आज शुक्रवार को जमानत देने का आदेश पारित किया है। इस मामले में सीनियर एडवोकेट्स को योगेश हेमनानी, अधिवक्ता, इंदौर द्वारा असिस्ट किया गया। उच्च न्यायालय में भी योगेश हेमनानी, अधिवक्ता द्वारा इस प्रकरण में पैरवी की गयी थी।