नए कानून के तहत देश का पहला मामला ग्वालियर में दर्ज
ग्वालियर।ग्वालियर के हजीरा थाने में नए कानून के तहत देश का पहला मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दी है। भारतीय न्याय संहिता लागू होते ही ग्वालियर के हजीरा थाने में पहली एफआईआर बाइक चोरी की दर्ज हुई है। अमित शाह ने के मुताबिक नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने का समय रात 12.10 का बताया है।
देश का नया कानून रविवार रात 12 बजे के बाद लागू हो गया।इसके लागू होने के बाद पहला मामला ग्वालियर में दर्ज हुआ है।अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक भिंड के गोरमी स्थित ग्राम कल्याणपुरा में रहने वाले सौरभ पुत्र नागेंद्र सिंह नरवरिया ग्वालियर के हजीरा इलाके में यादव धर्मकांटा के पास मां पीतांबरा कॉलोनी में किराये से रहते है। रविवार रात करीब 12 बजे वह घर आए। बाइक घर के बाहर खडी की। महज 5 मिनट बाद ही जब लौटकर आए तो बाइक गायब थी। वह हजीरा थाने पहुंच गए। टीआई शिवमंगल सिंह सेंगर यहां मौजूद थे। उन्होंने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 303(2) के तहत एफआईआर दर्ज की।
देश का नया कानून रविवार रात 12 बजे के बाद लागू हो गया।इसके लागू होने के बाद पहला मामला ग्वालियर में दर्ज हुआ है।अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक भिंड के गोरमी स्थित ग्राम कल्याणपुरा में रहने वाले सौरभ पुत्र नागेंद्र सिंह नरवरिया ग्वालियर के हजीरा इलाके में यादव धर्मकांटा के पास मां पीतांबरा कॉलोनी में किराये से रहते है। रविवार रात करीब 12 बजे वह घर आए। बाइक घर के बाहर खडी की। महज 5 मिनट बाद ही जब लौटकर आए तो बाइक गायब थी। वह हजीरा थाने पहुंच गए। टीआई शिवमंगल सिंह सेंगर यहां मौजूद थे। उन्होंने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 303(2) के तहत एफआईआर दर्ज की।