कलेक्ट्रेट में नए कानूनों का हुआ स्वागत,कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने वाचन कर नए कानूनों का किया स्वागत

ग्वालियर। समूचे देश और प्रदेश के साथ ग्वालियर जिले के लिए भी एक जुलाई का दिन ऐतिहासिक बन गया है। भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए तीन नए कानून इस दिन से ग्वालियर जिले में भी लागू हो गए हैं। 

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने नए कानूनों के प्रमुख बिंदुओं का वाचन कर ग्वालियर जिले में इन कानूनों का स्वागत किया। जिन पुराने अधिनियमों में बदलाव किया गया है, उनमें भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (1898), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 शामिल हैं। 

भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को लागू किया गया है। इसी तरह दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लागू किया गया है। तीनों नए कानून एक जुलाई से प्रभावशील हो गए हैं। 

इस अवसर पर श्रीमती चौहान ने कहा कि ये नए कानून भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और न्याय प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उनका मानना है कि इन नए कानूनों से न्याय प्रणाली में सुधार होगा और नागरिकों को तेजी से और सटीक न्याय मिलेगा।

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