जिले में ऑनलाइन अथवा प्रात:काल 6 से 11 बजे तक ही लग सकेंगीं कोचिंग क्लासेस ,जिला दण्डाधिकारी ने धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

ग्वालियर। जिले में कोचिंग क्लासेस का संचालन ऑनलाइन अथवा जरूरी होने पर प्रात:काल में 6 बजे से 11 बजे तक ही किया जा सकेगा। जिले में लगातार उच्च तापमान रहने से बढ़ी गर्मी और लू के प्रकोप को ध्यान में रखकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने कोचिंग क्लासेस में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हित में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 31 मई से 15 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगा। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी कोचिंग संचालक 30 मई तक इस संबंध में छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से विचार-विमर्श कर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने से संबंधित व्यवस्थायें पूरी कर लें। साथ ही हर हाल में 31 मई तक इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे छात्र-छात्राएँ जिनका पढ़ाई के लिए कोचिंग क्लासेस में उपस्थित होना जरूरी है, उनके लिये कोचिंग क्लासेस प्रात:काल में 6 बजे से 11 बजे के बीच ही संचालित की जाएँ। 
जिला प्रशासन के संज्ञान में यह बात आई थी कि जिले में कोचिंग क्लासेस प्रात: 6 बजे से शुरू होकर रात्रिकाल तक जारी रहती हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में दोपहर के दौरान छात्र-छात्राओं को कोचिंग पहुँचने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना भी बनी रहती है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को ध्यान में रखकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने धारा-144 के तहत कोचिंग क्लासेस संचालन के संबंध में यह अहम आदेश पारित किया है।

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