नगर निगम की वेबसाईट बंद तो दिसम्बर माह की संपत्ति कर पर 2.5% की पेनल्टी को विलोपित किया जाए –MPCCI,आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर को लिखा पत्र

ग्वालियर । नगर-निगम, ग्वालियर की वेबसाईट दिसम्बर-2023 में बंद होने के कारण शहर के व्यवसाई, उद्योगपति सहित आमनागरिक अपना सम्पत्ति कर न तो नगर-निगम के कार्यालयों पर जमा कर सके और न ही ऑनलाईन के माध्यम से अपना सम्पत्ति कर जमा कर सके । बावजूद इसके निगम द्वारा सम्पत्ति कर पर 2.5% की दर से जुर्माना वसूले जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए “म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री” द्वारा आज आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, जुर्माना को विलोपित किए जाने की माँग की गई है ।

अध्यक्ष डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि सम्पत्ति कर पर वर्तमान में 2.5% की दर से नगर-निगम द्वारा जुर्माना वसूला जा रहा है, जबकि इस पूरे माह में वेबसाईट के काम न करने से सम्पत्ति करदाता चाहते हुए भी अपना सम्पत्ति कर जमा नहीं कर सका है । इसलिए यह आवश्‍यक है कि जब तक नगर-निगम की वेबसाईट ठीक प्रकार से कार्य करना तथा सम्पत्ति कर जमा करना प्रारम्भ नहीं करती है, तब तक 2.5% की दर से जुर्माना को विलोपित किया जाए ।
MPCCI द्वारा पत्र में स्पष्ट रूप से माँग की है कि शहर वासियों की सम्पत्ति कर जमा करने की उपरोक्त समस्या का शीघ्रातिशीघ्र समाधान करते हुए दिसम्बर-2023 सहित जब तक नगर-निगम की वेबसाईट ठीक से कार्य प्रारम्भ नहीं करती है, तब तक 2.5% की दर से जुर्माना को विलोपित करने के आदेश तत्काल जारी किए जाएँ ।