पीएम-किसान के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ की बैठक , सम्मान निधि से कोई भी पात्र किसान वंचित नहीं रहें- श्री तोमर
पीएम-किसान में पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रु. की 3 समान किस्तों में 6,000 रु. प्रति वर्ष दिए जाते हैं, ताकि वे घरेलू जरूरतों के साथ कृषि एवं सम्बद्ध खर्चों को पूरा कर सकें। फरवरी-2019 में पीएम-किसान की शुरूआत से 11 किस्तें दी जा चुकी हैं। इनके जरिये लगभग 11.37 करोड़ पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रु. से अधिक राशि अंतरित की गई हैं।
पीएम-किसान का लाभ भू-जोत वाले किसानों को ही दिया जाता है। पीएम-किसान व अन्य योजनाओं एवं भविष्य में शुरू की जाने वाली किसान कल्याण योजनाओं के लिए पात्र किसानों की त्वरित पहचान हेतु डाटाबेस बनाया जा रहा है। इसमें किसानों के आधार, बैंक खाते सहित सभी जानकारी होगी तथा किसानों के भू-अभिलेख उनके रिकॉर्ड के साथ जुड़े होंगे। डाटाबेस बनाने के लिए राज्यों के भू-अभिलेखों को डिजिटली परिवर्तित करना होगा। इसी संबंध में आज बैठक की गई।