31 साल बाद आया फैसला,,.विक्रम विश्वविद्यालय के लेखापाल को 4 वर्ष का कारावास,सवा लाख का अर्थ दण्ड
उज्जैन।अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष प्रसाद शुक्ला,जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी फजल हुसैन पिता नजर हुसैन,60 वर्ष निवासी कमरी मार्ग,उज्जैन को 05 प्रकरणों में धारा 420 भादवि मे 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1,25,000/-रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।। तत्कालीन कुलसचिव,विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने थाना माधवनगर में 27.09.1991 को एफआईआर हेतु आवेदन दिया था। जिसमें विश्वविद्यालय के प्रौढ़/सतत शिक्षा एवं विस्तार कार्यक्रम केन्द्र में कार्यरत फजल हुसैन लेखापाल के पद पदस्थ हैं,उनके द्वारा वर्ष 1987 से निरंतर वेतन पत्रकों में हेराफेरी कर गबन किया गया है एवं शिकायत दिनांक तक उनके द्वारा 3,98,000
/-रुपए का गबन पाया गया हैं।,थाना माधव नगर ने न्यायालय में आरोपी को पेश किया था।प्रकरण में शासन की और से पैरवी रूप सिंह राठौड़
अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई,जानकारी मुकेश कुमार कुन्हारे अभियोजन द्वारा दी गई।