तीन अपराधी जिला बदर एवं एक को देना होगा बंध पत्र
ग्वालियर। जिले में विधानसभा उप निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से आपराधिक तत्वों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने तीन आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही एक को बंध पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के आदेश पारित किए हैं उनमें रोविन जाट उर्फ रोमी पुत्र भंवर सिंह निवासी फ्लेट नं. 503 लोटस विला हाल-शिव कॉलोनी सिरोल मुरार, रामवरण यादव पुत्र अजीत यादव निवासी बड़ागाँव मुरार एवं राकेश दुबे पुत्र स्व. सुरेन्द्र दुबे निवासी हरिजन बस्ती महलगांव जिला ग्वालियर शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त सोनू राठौर पुत्र बिजेन्द्र सिंह राठौर निवासी रानीपुरा तेली की बगिया चार शहर का नाका जिला ग्वालियर को 7 दिन के अंदर थाना हजीरा में 50 हजार रूपए का बंध पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।