मतदाताओं को उनके अधिकार, कर्तव्यों तथा उन्हें दी जा रही सुविधाओं की जानकारी देने के लिये विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने निर्देश

इंदौर।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने  सांवेर विधानसभा उप चुनाव के दौरान मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरुक करने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है । उन्होंने मतदाताओं को उनकी सुविधा के लिये बनाये गये नियमों, अधिकारों, व्यवस्थाओं आदि की जानकारी देने के निर्देश दिये है। इस संबंध में नगर निगम की आयुक्त तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई हेतु कहा है।
मतदान केन्द्र का पता आयोग की वेबसाइट और एप से भी मिल सकेगा
 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सांवेर के लिए मतदान 3 नवम्बर को होगा। इस हेतु मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान 03 नवंबर, 2020 को प्रातः 07 बजे से शाम 06 बजे तक होगा। मतदाताओं को मतदान केन्द्र की जानकारी हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित फोटो युक्त मतदाता पर्ची पर मतदान केन्द्र का पता तथा गूगल मेप-व्यू भी प्रदर्शित होती है। इसके अतिरिक्त मतदाता अपने मतदान केन्द्र का पता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.eci.nic.in अथवा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश,भोपाल की वेबसाईट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर जाकर पर भी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मोबाईल एप "वोटर्स हेल्पलाईन" के माध्यम से भी मतदाता अपनी ई-मतदाता पर्ची जनरेट कर सकते है और अपने मतदान केन्द्र पर पता जान सकते है।
वोटर आई.डी. कार्ड के अलावा अन्य 12 दस्तावेज भी होंगे मान्य
 पहचान के वैध प्रमाण के रूप में अपना मत डालने से पहले मतदाताओं को अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) दिखाना होगा। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें आयोग के निर्देशानुसार अपनी पहचान बताने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत
जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्टकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,  राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र आदि शामिल है। 
 श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिये है कि नैतिक और जागरुक मतदान, मतदान केन्द्रों पर सुव्यवस्थित और शान्तिपूर्ण आचरण की अनिवार्यता एवं मतदान दिवस के दौरान अपराध /कदाचार के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से मतदाताओं को अवगत कराए। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा दिए गए प्रलोभन में ना आते हुए स्वप्रेरणा से मतदान करने हेतु मतदाताओं को जागरूक करें। साथ ही आयोग द्वारा मतदाताओं हेतु जारी वोटर्स गाइड में दिए गए निर्देशों से मतदाता को परिचित कराये।
  कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं मतदान केन्द्रों पर कोविड-19 के दृष्टिगत् की गई व्यवस्थाएं यथा- मास्क, ग्लब्स सेनिटाइजर, कूपन काउंटर, हाथ धोने हेतु पानी एवं साबुन, मतदान केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग वाले गोले इत्यादि के बारे में मतदाताओं को जागरुक करें।


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