आचार संहिता के उल्लंघन का मामला-उपयंत्री की सेवा समाप्त ठेकेदार पर नगर निगम ने दर्ज कराई एफआईआर

इंदौर। नगर निगम के ठैकेदार द्वारा सांवेर विधानसभा में नगर निगम को बिना सूचना दिये व निगम अधिकारियो की जानकारी के बिना सडक निर्माण कार्य शुरू करने पर सुखलिया झोन के प्रभारी झोनल अधिकारी विनोद वर्मा द्वारा शुक्रवार को ठैकेदार निर्माण एजेेंसी नितिन इंटरप्राइजेस के विरूद्ध थाना हीरा नगर में आदर्श आचरण संहिता उल्लघन की एफआईआर दर्ज कराई गई है।  
        इसके अलावा निगम ने निर्माणकर्ता एजेंसी का उक्त स्वीकृत कार्य निरस्त कर, अमानत राशि राजसात कर ली गई है। ठेकेदार एजेंसी को 3 वर्ष के लिये ब्लेक लिस्टैड भी किया गया है निगम आयुक्त के आदेश पर ठैकेदार का पंजीयन निरस्त करने हेतु लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन को पत्र भेजा गया है। ठैकेदार/निर्माण एजेेंसी नितिन इंटरप्राइजेस के निगम से संबंधित समस्त भुगतान रोके गये, वार्ड में पदस्थ दैनिक वेतनभोगी प्रभारी उपयंत्री सुमित शर्मा की सेवा भी समाप्त कर दी गई है।


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