विधानसभा उप निर्वाचन-2020  राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को समझाई आचार संहिता, कोविड गाइडलाइन भी बताई  जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित 

ग्वालियर। विधानसभा उप निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता के बारे में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मंगलवार को हुई स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विधानसभा उप निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के लिये जारी की गई कोविड गाइडलाइन के बारे में भी बताया। पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी ने विधानसभा उप निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये की जा रही सुरक्षा व्यवस्था के बारे में स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में  विस्तारपूर्वक जानकारी दी। 
 जिला स्तरीय स्टेंडिग कमेटी की बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी, अपर जिला दण्डाधिकारी श्री किशोर कान्याल तथा तीनों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैठक में मौजूद थे। साथ ही सर्वश्री कमल माखीजानी, देवेन्द्र शर्मा, चंद्रप्रकाश गुप्ता, सतेन्द्र धाकड़, सुरेन्द्र जायसवाल, वीर सिंह जाटव, सतीश मंडेलिया सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अन्य प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। 
 यहां कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई स्टेंडिंग कमेटी की प्रथम बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे आदर्श आचरण संहिता का पालन कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराने में मदद करें। उन्होंने यह भी कहा आदेशों की अवहेलना एवं आचार संहिता के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।  
 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने कहा कि विधानसभा उप चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है। इसलिये सभी दल आचरण संहिता का पालन करें। आयोग के दिशा निर्देशों के तहत चुनाव संबंधी हर गतिविधि पर नजर रखी जायेगी। कलेक्टर ने सभी का ध्यान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम की ओर आकर्षित करते हुये कहा कि कोई भी उम्मीदवार शासकीय परिसम्पत्तियों का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिए नहीं कर सकेंगे, साथ ही अशासकीय भवनों का भी चुनावी प्रचार में उपयोग संबंधित भवन मालिक की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा ।
 कलेक्टर ने जानकारी दी कि नगर निगम ग्वालियर समेत जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में सभा स्थल के लिए स्थान तय हैं। जहां विधिवत अनुमति लेकर सभायें की जा सकेंगी। सभाओं की अनुमति प्रथम आओ प्रथम पाओ सिद्धांत के आधार पर दी जायेगी।
9 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना, इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे 
 उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विधानसभा उप निर्वाचन कार्यक्रम के तहत निर्वाचन की अधिसूचना 9 अक्टूबर को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। इसी के साथ ही नाम निर्देशन पत्र भरने का सिलसिला शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र 16 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। नामांकन की संवीक्षा (जाँच)  17 अक्टूबर को होगी। नाम निर्देशन पत्र 19 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 3 नवम्बर को होगा और 10 नवम्बर को एमएलबी कॉलेज के ए-ब्लॉक में मतों की गिनती होगी। 
इस बार ऑनलाइन नामांकन की सुविधा 
अभ्यर्थी इस बार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन नामांकन भर सकेंगे। इसका प्रिंट निकालकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इन्हीं वेबसाइट के जरिए अभ्यर्थी ऑनलाइन शपथ पत्र भी भर सकेंगे। इस प्रकार भरे गए शपथ पत्र का प्रिंट लेकर और उसकी नोटरी करवाकर रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन फार्म के साथ जमा किया जा सकेगा। 
नामांकन जमा करने के लिये अधिकतम दो व्यक्तियों की अनुमति 
 इस बार नामांकन के लिये जाते समय रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रत्याशी के साथ  अधिकतम दो व्यक्ति ही जा सकेंगे। इसी तरह नामांकन के लिये जाने वाले वाहनों की संख्या भी अधिकतम दो तक सीमित की गई है। 
दिव्यांग मतदाता, 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग व कोरोना पॉजिटिव को डाक मत पत्र की सुविधा 
 विधानसभा उप निर्वाचन में इस बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाता, 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग और कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं को डाक मत पत्र की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। डाक मत पत्र की सुविधा प्राप्त करने के लिये संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के यहाँ आवेदन करना होगा। 
जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1188 मतदान केन्द्र 
 जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-15 ग्वालियर में 409 मतदान केन्द्र, 16 ग्वालियर पूर्व में 447 एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-19 डबरा (अजा.) में 332 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इस प्रकार विधानसभा उप निर्वाचन के लिये जिले में कुल 1188 मतदान केन्द्र बने हैं। किसी भी मतदान केन्द्र पर इस बार एक हजार से अधिक मतदाता नहीं होंगे। 
8 लाख 30 हजार 603 मतदाता चुनेंगे तीन विधायक 
 विधानसभा उप निर्वाचन के लिये जिले में कुल 8 लाख 30 हजार 603 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। जिनमें 4 लाख 44 हजार 495 पुरूष, 3 लाख 86 हजार 73 महिला एवं 35 अन्य (थर्ड जेंडर) मतदाता शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्र-15 ग्वालियर में कुल 2 लाख 88 हजार 81 मतदाता हैं। इनमें एक लाख 54 हजार 659 पुरूष, एक लाख 33 हजार 405 महिला व 17 अन्य मतदाता हैं। 
 इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र -16 ग्वालियर पूर्व में कुल 3 लाख 14 हजार 511 मतदाता हैं। इनमें एक लाख 68 हजार 696 पुरूष, एक लाख 45 हजार 802 महिला व 13 अन्य मतदाता शामिल हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-19 डबरा (अजा.) के अंतर्गत 2 लाख 28 हजार 11 मतदाता हैं इनमें एक लाख 21 हजार 140 पुरूष, एक लाख 6 हजार 866 महिला व 5 अन्य मतदाता हैं। 
ये होंगे रिटर्निंग अधिकारी 
 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-15 ग्वालियर के रिटर्निंग अधिकारी का दायित्व एसडीएम ग्वालियर सिटी श्री प्रदीप तोमर को सौंपा गया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-16 ग्वालियर पूर्व के रिटर्निंग अधिकारी का दायित्व एसडीएम मुरार श्री एच बी शर्मा को एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-19 डबरा (अजा.) के रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी एसडीएम डबरा श्री प्रदीप शर्मा को दी गई है। 
कोविड गाइडलाइन की खास बातें 
 हर मतदाता की होगी थर्मल स्क्रीनिंग और वोट डालने के लिये मिलेंगे हैण्ड ग्लब्स । 
 सभी मतदान केन्द्रों पर सेनेटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था रहेगी । 
 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराया जायेगा मतदान । 
 हर मतदान अधिकारी को मिलेंगे मास्क, पीपीई किट, फेस शील्ड व दस्ताने । 
 थर्मल स्क्रीनिंग से दो बार जाँच की जाने के बाद भी यदि मतदाता का तापमान अधिक आता है तो उसे मतदान के आखिरी घंटे में मतदान की अनुमति दी जायेगी। 
 कोविड संक्रमित एवं क्वारंटाइन मतदाता भी मतदान के आखिरी घंटे में वोट डाल सकेंगे।


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