अब 30 नवंबर तक भर सकते हैं वित्त वर्ष 2018-19 का Income Tax Return
नई दिल्ली। अगर आप किसी वजह से वित्त वर्ष 2018-19 या आकलन वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न अब तक नहीं दाखिल कर पाए हैं तो ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। सरकार ने कोविड-19 की वजह से टैक्सपेयर्स को हुई दिक्कतों को देखते हुए वित्त वर्ष 2018-19 का विलंबित आयकर रिटर्न और संशोधित आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को 30 सितंबर, 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया है। इससे ऐसे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी, जो अब तक वित्त वर्ष 2018-19 का इनकम रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं।
आयकर विभाग ने इस संबंध में ट्वीट कर कहा है, ''कोविड-19 की वजह से करदाताओं के सामने पेश आ रही वास्तविक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए CBDT ने आकलन वर्ष 2019-20 का विलंबित और संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर, 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 किया जाता है...''
कोविड-19 की वजह से सरकार कई बार वित्त वर्ष 2018-19 का आईटीआर भरने की समयसीमा बढ़ा चुकी है। इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को सरकार पहले ही बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर चुकी है।