इन्दौर -लोक अदालत से जनता को मिलेगा सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय
इन्दौर | जनता को सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय मुहैय्या कराने हेतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा 1986 में लोकअदालत की परम्परा शुरु की गई, जो अभी भी जारी है।
इसी सिलसिले में जिला न्यायालय में मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरणों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निराकरण किये जाने हेतु आगामी 8 अगस्त, 2020 को विशेष ई-लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसी तारतम्य में जिला न्यायालय इंदौर में श्री सुशील कुमार शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन मे 8 अगस्त, 2020 को उक्त लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
जिला प्राधिकरण के सचिव श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 8 अगस्त, 2020 को सुलह-समझौते के आधार पर मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति (क्लेम) प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा हा है। उक्त लोक अदालत का आयोजन शासन द्वारा कोविड-19 में दिये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये अधिक से अधिक क्लेम प्रकरणों का निराकरण हो सके इस हेतु संबंधित बीमा कंपनियों एवं क्लेमेन्टस अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अपने समझौता योग्य प्रकरणों के समझौता डाकेट को जिला न्यायालय में ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, जिससे उक्त प्रकरणों का निराकरण खंडपीठ द्वारा लोक अदालत के दिन किया जायेगा।
ऐसे सभी पक्षकारों से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपील करता है कि यदि उनके वाहन दुर्घटना से संबंध में क्लेम प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय इन्दौर में विचाराधीन हों, वे अपने अधिवक्ताओं से सम्पर्क कर संबधित बीमा कम्पनियों से चर्चा कराकर व समझौता कर प्रकरण का निराकरण करा सकते है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिग्विजयसिंह ने समस्त पेमेन्टस अधिवक्ताओं व सभी बीमा कम्पनियों से अपील की है कि वे क्लेम प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में आपसी समझौते से निपटारा लोक अदालत योजना का लाभ उठायें।