आगर-मालवा - सोमवार से सभी व्यावसायिक दुकानें सायं 7 बजे से बंद होगी, रात्रि 08:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू

आगर-मालवा | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेष शर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार 27 जुलाई सोमवार से जिले में सभी व्यावसायिक दुकानें सायं 07:00 बजे से बंद होगी तथा रात 08:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान अति-आवश्यक सेवाएं मेडिकल, पेट्रोल पम्प प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
   उक्त आदेश 31 जुलाई तक जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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