पैनल अधिवक्ताओं को दिया गया ऑनलाईन प्रशिक्षण

सीहोर | म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा, नसरूल्लागंज, बुदनी, इछावर से सम्बद्ध पैनल अधिवक्ताओं को विडियो कान्फ्रेसिंग या दूरसंचार की अन्य नवीन तकनीको के माध्यम से नालसा के दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया। 
   जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजवर्धन गुप्ता के मार्गदर्शन में मंगलवार को Jitsi Meet App के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर व तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा,  नसरूल्लागंज, बुदनी, इछावर से सम्बद्ध पैनल अधिवक्ताओं को एक दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिला न्यायाधीश श्री गुप्ता ने पैनल अधिवक्ताओं को मध्यस्थता योजनाओं के बारे मे विस्तृत जानकारी दी। श्री गुप्ता द्वारा पैनल अधिवक्ताओं से मध्यस्थता योजना अंतर्गत उनके अनुभव साझा किए गए व उनके प्रष्नों का समाधानपूर्ण उत्तर दिया गया।
   श्री विजय चंद्रा विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) ने ऑनलाईन प्रशिक्षणआ में सम्मिलित पैनल अधिवक्ताओं को अनुसूचित जाति एंव जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उनके द्वारा पैनल अधिवक्ताओं के कर्तव्य एंव दायित्वों और म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी दी गई। श्रीमती स्मृतासिंह ठाकुर प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, हिन्दू विवाह अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा अपर जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर लोक अदालत योजना 1997, विधिक साक्षरता षिविर योजना 1999, पैरालीगल वालेंटियर्स योजना, नालसा (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010, विधिक सेवा (विधिक सहायता, सलाह) योजना, पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, पैरालीगल क्लीनिक योजना एंव म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। 


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