पात्र हितग्राहियों के डेटाबेस और आधार सीडिंग का कार्य 31 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश
पूजा जयेश
भोपाल।संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डेटाबेस में आधार सीडिंग पूर्ण करने पर राज्य एडिशनल ब्राउजिंग की अनुमति दी गई है।
इस कार्य के लिए राज्य सरकार के शेष पात्र हितग्राहियों के डेटाबेस में आधार सीडिंग के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 31 जुलाई तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये है। इस संबंध में संबंधित सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सहकारिता विभाग के अधिकारी और नियुक्त नोडल अधिकारी तथा उचित मूल्य दुकान के विक्रेता सहायक द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित करें।
वर्तमान में सम्मिलित हितग्राहियों के डेटाबेस में आधार नंबर दर्ज नहीं है ऐसे हितग्राहियों के नाम, पता, समग्र आईडी संलग्न दुकान का नाम आदि की जानकारी दी है। जेएसओ लॉगइन में एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस क्रम मे आधारहीन हितग्राहियों का प्रिंट दुकान वार निकाला जाकर दुकानों के विक्रेता को उपलब्ध कराया जाएगा। दुकान के विक्रेता द्वारा सूची में उल्लेखित आधार पर इन हितग्राहियों को माह जून 2020 के राशन वितरण के समय सभी हितग्राहियों के आधार नंबर उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया जाएगा तथा आधार नंबर पर प्राप्त कर डेटाबेस में पीओएस मशीन के माध्यम से दर्ज किया जाएगी। हितग्राही द्वारा 31 जुलाई तक आधार नंबर उपलब्ध करने पर उनको माह अगस्त 2020 में ही दोनों माह का राशन वितरण कराया जा सकेगा। बीमार निशक्तजन, वृद्ध एवं बच्चों के आधार सीडिंग की कार्रवाई शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घर-घर जाकर कराई जाएगी।
उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन में पात्र हितग्राहियों के आधार नंबर दर्ज कराने एवं संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है आधार नंबर दर्ज करने के साथ-साथ e-kyc भी किए जा सकेंगे।