अनियमिताएं करने पर गैस एजेंसी संचालक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

पूजा गिरी
इंदौर।अनियमिताएं पाये जाने पर इंदौर की एक गैस एजेंसी के विरूद्ध खाद्य विभाग के अमले द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर जावरा कम्पाउंड स्थित मेसर्स अर्पिता इंडेन के विरूद्ध तेजाजी नगर थाने में दर्ज हुई है।
    जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री आर.सी. मीणा ने बताया कि प्राप्त शिकायत के संबंध में गत 17 जनवरी 2020 खाद्य विभाग के अमले द्वारा इस संस्थान की जांच की गई थी। यह जांच प्रोपरायटर रूपकिशोर पिता सीताराम खोरे की उपस्थिति में हुई थी। जांच के समय एजेंसी के पत्थर मुंडला स्थित गोदाम में संग्रहित सिलेण्डरों का भौतिक सत्यापन करने पर गोदाम में 19 किलोग्राम क्षमता के 53 नग खाली और 5 किलोग्राम क्षमता के 49 नग खाली सिलेण्डर रखे पाए गए। जांच के समय गोदाम में उक्त सिलेंडर का स्टॉक बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया। गोदाम पर लगे दोनों अग्निशामक यंत्रों की वैधता भी समाप्त होना पाई गई। उक्त 19 किलोग्राम क्षमता के 53 नग खाली और 5 किलोग्राम क्षमता के 49 नग खाली सिलेंडर जब्त किये गये, इनकी अनुमानित कीमत एक लाख 36 हजार 650 रुपये है।
इस अनियमितता पर जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री आर.सी. मीणा ने एफआईआर को तत्काल दर्ज कराने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। इसके पालन में आज 30 जून को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री मुबिना कादरी द्वारा मेसर्स अर्पिता इंडेन अर्पिता काम्प्लेक्स जावरा कंपाउंड इंदौर के प्रोपरायटर रूपकिशोर पिता सीताराम खोरे के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर थाना तेजाजी नगर ने प्रथम सूचना दर्ज कराई गई।
 


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