15 अगस्त तक मत्स्याखेट निषेध रहेगा
टीकमगढ़ | मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के नियम की धारा के अंतर्गत 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस अवधि में मध्यप्रदेश में मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं विक्रय करना निषेध है।
उपरोक्त नियमों के उल्लंघन पर मध्यप्रदेश मत्स्य परिवहन एवं विक्रय करना निषेध है। नियमों के उल्लंघन पर मध्य प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम की धारा के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष तक का कारावास एवं 5000 रूपये (पांच हजार रूपये) तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश शासन मछली पालन विभाग के ज्ञापन के अनुसार छोटे तालाब, या अन्य स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों तथा जलाषयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन, क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इस अधिसूचिना के माध्यम से सब सबंधितओं एवं मत्स्य पालकों को सूचित किया गया है कि वह इस अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन, मस्त्य क्रय-विक्रय, न करें और न ही इस कार्य में अन्य को सहयोग दें। उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।