निर्धारित व्यवसायिक प्रतिष्ठानो को खोलने की छूट समय सारणी का निर्धारण
शाजापुर |नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए प्रतिबंध के दौरान आमजन को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए निर्धारित व्यवसायिक प्रतिष्ठानो को खोलने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार किराना दुकाने प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक खुलेगी। सब्जी एवं फल का विक्रय (स्थायी दुकाने एवं थोक निलामी नहीं लगेगी, फैरी के माध्यम से सब्जी बेची जाएगी) की दुकाने प्रातः 09.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक एवं शाम 05.00 बजे रात्रि 07.00 बजे तक प्रतिदिन किया जा सकेगा। दुध डेयरी एवं मिल्क पार्लर प्रतिदिन सुबह एवं शाम को 06.00 बजे से 09.00 बजे तक खुलेंगे। मेडिकल एवं दवाई की दुकाने प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक खुलेगी। कृषि उपकरण से संबंधित दुकाने जैसे कि खली, कपास्या, चारा, खाद बीज, कृषि संबंधित इलेक्ट्रानिक दुकाने, मोटर बाईन्डिग मरम्मत एवं उनके पार्ट की दुकाने सहित भवन निर्माण से संबंधित सामग्रियों की दुकाने दोपहर 12.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक खुलेगी।
उक्त दुकाने कन्टेन्मेंट जोन को छोड़ कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में खोली जा सकेगी। दुकाने खोलने की अनुमति सशर्त जारी की गई है। दुकान पर कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मॉस्क लगाकर रखना, सेनेटाईजर की व्यवस्था, संस्था के प्रवेश द्वार पर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। कोरोना पॉजिटिव का प्रकरण पाए जाने पर अनुमति स्वमेव निरस्त हो जाएगी। कन्टेन्मेंट जॉन में उक्त रियायते लागू नहीं होगी।