बगैर अनुमति आने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध हुई सख्त कानूनी कार्रवाई
नरसिंहपुर | कोविड- 19 की रोकथाम के लिए जिले को 3 मई तक टोटल लॉक डाउन घोषित किया गया है। इस दौरान अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोटेगांव श्री जीएस डेहरिया एवं एसडीओपी पुलिस श्री पीएस वालरे द्वारा भ्रमण किया जा रहा था। भ्रमण के दौरान मंगलवार 28 अप्रैल को डालचंद पिता रम्मूलाल सिलावट, नेक नारायण पिता रम्मूलाल सिलावट एवं श्रीमती सरिता पति डालचंद सिलावट निवासी जमुनिया तहसील गोटेगांव बिना अनुमति के पीथमपुर जिला धार संभाग इंदौर से बिना अनुमति के तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर की सीमा में आ गये हैं। भ्रमण के दौरान यह तीनों व्यक्ति मोटर साईकिल में ग्राम खोबी के पास मिले। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि पीथमपुर जिला धार से तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर आने की अनुमति प्राप्त नहीं है। शासन द्वारा जारी लॉक डाउन आदेश का उल्लंघन होना पाया गया। एसडीएम गोटेगांव द्वारा थाना प्रभारी गोटेगांव को पत्र जारी कर नियमानुसार इनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। इन्हें वर्तमान में संस्थागत क्वारंटाइन में बालक छात्रावास गोटेगांवखेड़ा में रखा गया है।