मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत बच्चों को खाद्यान्न वितरण के निर्देश

पूजा जयेश 
भोपाल।   नोवेल कोरोना वायरस कोवड-19 संक्रमण से बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा आगामी आदेश तक पका हुआ मध्यान्ह भोजन वितरण बंद किया जाकर मार्च एवं अप्रैल माह के शैक्षणिक कार्य दिवसों में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को खाद्यान्न वितरण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मार्च माह के 11 दिवस एवं अप्रैल माह के 22 दिवस इस प्रकार कुल 33 शैक्षणिक दिवसों के लिए शाला में दर्ज शत-प्रतिशत छात्र.छात्राओं को प्राथमिक शाला में दर्ज प्रति छात्र.छात्राओं को 3300 ग्राम तथा माध्यमिक शाला में दर्ज प्रति छात्र.छात्राओं को 4950 ग्राम खाद्यान्न का वितरण स्व-सहायता समूहों, रसोईयों और ग्राम पंचायतों तथा शाला प्रबंधन समितियों के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।  


कृषि कार्य में लगे कृषकों को सामयिक आवश्यक सलाह  


कृषक बन्धुओं को समसामयिक सलाह देते हुये कहा गया है  कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस के प्रकोप से रखी जाने वाली सावधानियों को अपनाना होगा। इसके मद्देनजर  कृषक बन्धु अपनी खड़ी फसलों की कटाई, गहाई करते समय मजदूर से मजदूर या परिवार के सदस्य से सदस्य की दूरी 1 से 1.5 मीटर बनाये रखे। साथ ही अपने मुंह पर मास्क/रूमाल व हाथों पर दस्तानों का प्रयोग अवश्य करें। जिससे कोरोना वायरस के खतरे से हम सभी बचे रह सके। कोरोना वायरस के मद्देनजर शासन, प्रशासन के द्वारा समय-समय पर दिये जा रहे निर्देशों का पालन आवश्यक है। अतः किसान भी अपने घर-खलिहान के आस-पास स्वच्छता बनाये रखें व बगैर आवश्यक कार्य के घर से बाहर न निकले।


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