कोरोना वायरस की भ्रामक जानकारी की रोकथाम के लिये सायबर क्राइम ने जारी की एडवायजरी

पूजा जयेश 
भोपाल।भोपाल पुलिस के सायबर सेल द्वारा भोपाल जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कोरोना वायरस के संबंध में सोशल मीडिया पर अवैज्ञानिक और अप्रमाणिक भ्रामक जानकारी  फैलाने वालो के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने की एडवायजरी जारी की है।

    उन्होंने आमजन को सूचित किया  है कि कोरोना वायरस के संबंध में भ्रामक जानकारी न फैलायें। अन्यथा संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 54 व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
     उन्होंने भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी न फैलाने एवं उक्त आदेश का पालन कर  देश को स्वस्थ व भयरहित बनाये रखने में पुलिस व प्रशासन को सहयोग प्रदान करने की अपील की है। 

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