जप कुमार
जबलपुर।नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण संबंधी आपदा के दृष्टिगत अपर कलेकटर संदीप जीआर ने अन्य जिलों से आये सभी अप्रवासी श्रमिकों को संबंधित ठेकेदारों द्वारा लॉकडाउन के दौरान का वेतन भुगतान करने संबंधी आदेश जारी किया है।
तत्काल प्रभाव से लागू इस आदेश में कहा गया है कि अन्य जिलों से आये ऐसे सभी अप्रवासी श्रमिक यदि अपने गृहग्राम जाते हैं तो नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु किए गए लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन होगा। इसलिए ऐसे सभी श्रमिकों को संबंधित ठेकेदारों द्वारा लॉकडाउन के दौरान का वेतन भुगतान किया जाये।
इसके अलावा यदि श्रमिक स्थानीय स्तर पर किसी किराये के निजी मकान में निवासरत है, तो उनसे मकान की एक माह की किराया राशि न ली जावे।