जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले मास्टर माइंड बाबूलाल को उम्रकैद; 9 अन्य को जेल, चार महिलाएं भी शामिल
पूजा जयेश भोपाल।डीबी मॉल के सामने ख़ाली पड़ी 200 करोड़ रूपए की ज़मीन के फ़र्ज़ी पट्टे बनाने के मामले में राजधानी की अदालत ने 10 लोगों को सजा सुनाई है। अदालत ने मामले के मास्टर माइंड बाबूलाल सुनहरे (62) निवासी मकान नंबर 10 रविदास कॉलोनी, भोपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं केस के दूसरे मास्टर माइंड संजीव बिसारिया और उनके परिवार की चार महिलाओं को 10 साल की सजा सुनाई है। भोपाल की अदालत के विशेष न्यायाधीश संजीव पांडे की अदालत ने बाबूलाल सुनहरे पर 4 लाख का जुर्माना और संजीव बिसारिया समेत अन्य 8 आरोपियों पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपियों के खिलाफ मप्र आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) केस दर्ज कर जांच की थी। पूरे मामले का मास्टर माइंड बाबूलाल सुनहरे है। वह कलेक्टोरेट में बाबू था। सबसे ज़्यादा ज़मीनों के फ़र्ज़ी पट्टे बाबू रहते हुए मुख्य आरोपी बाबूलाल ने ही बनाए थे।जांच में सामने आया था कि अन्य आरोपियों संजीव बिसारिया, माया बिसारिया, प्रीति बिसारिया, कल्पना विसारिया और अमिता बिसारिया, सावित्रीबाई और मोहम्मद अनवर खान ने अतिक्रमण के प्रकरण को तैयार कर पट्टे के कूटरचित दस्तावेज़