अंकेक्षण की आपत्तियों का निराकरण न करने पर गृह निर्माण समितियों को नोटिस जारी 

जप कुमार


ग्वालियर। जिले में गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं द्वारा अंकेक्षण टीप का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर संस्था के अध्यक्षों एवं प्रबंधकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही ऐसी संस्थाओं को भी नोटिस जारी किए गए हैं जिनके द्वारा अंकेक्षण की कार्रवाई नहीं की गई है। 
 सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला ग्वालियर श्री सुरेश सांवले ने ऐसी संस्थायें जिनके द्वारा ऑडिट आपत्तियों को ठीक करने के संबंध में कोई पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी किए हैं। जिन संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें स्वास्तिक गृह निर्माण संस्था ग्वालियर, यश बिहार गृह निर्माण सहारी संस्था, कुंदन गृह निर्माण सहकारी संस्था, अपना घर निर्माण सहकारी संस्था, जनहित गृह निर्माण सहकारी संस्था, अंकित गृह निर्माण सहकारी संस्था, अशोक गृह निर्माण सहकारी संस्था, आलोक गृह निर्माण सहकारी संस्था शामिल हैं। इसके साथ ही सूर्या गृह निर्माण संस्था, मॉर्डन गृह निर्माण संस्था, रॉयल गृह निर्माण संस्था, अम्बेडकर गृह निर्माण संस्था, शिक्षक गृह निर्माण संस्था तथा आधुनिक गृह निर्माण संस्था शामिल हैं। 
सभी संस्थाओं को 18 फरवरी तक अनिवार्यत: अंकेक्षण आपत्तियों का पालन, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए गए हैं। निर्धारित तिथि तक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-61 (3) के तहत पद से अयोग्य घोषित करने और दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। 

 


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