आईजी ने किया राजपत्रित अधिकारियों के कार्यों का निर्धारण

पूजा गिरी


 इंदौर। प्राय : यह देखने में आता है कि थाने पर घटित अपराध,लंबित शिकायते , विभागीय जांच और अपराधियो की धरपकड इत्यादि के सम्बंध मे पर्यवेक्षण अधिकारियो की कोई जवाबदारी नियत नहीं होने से अधिकारियो द्वारा लगातार पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है और किस कार्यवाही को सुनिश्चित करने हेतु किस पर्यवेक्षण अधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी इसका निर्धारण नहीं होने से संतोषजनक परिणाम परिलक्षित नही होते हैं । ऐसे मे आईजी, इंदौर ने स्पष्ट निर्देश दिये कि किस कार्य के लिए प्राथमिक तौर पर कौन सा अधिकारी जिम्मेदार होगा । 


जोन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करते हुए आईजी ने कहा कि बलात्कार एवं पोक्सो एक्ट से संबंधित अपराध , चिन्हित अपराध , सीएम हेल्पलाइन , लंबित विभागीय जांच और धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों की सतत मॉनीटरिंग की जाए और उक्त कार्यों में प्रगति से माहवार आईजी कार्यालय को अवगत कराया जाए ।


डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए, आईजी ने कहा कि समस्त सीएसपी और एसडीओपी सुनिश्चित करेंगे कि शाम 8 : 00 बजे तक उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थानों में रात्रि गश्त के दौरान चेक किए जाने वाले अपराधियों की सूची तैयार कर ली गई है साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि क्या प्रतिदिन हुए अपराधों में दर्ज एफआईआर में सही धाराएं लगाई गई हैं , अपराधियों का कोई पूर्व रिकॉर्ड है अथवा नहीं , यदि हां तो उनके विरुद्ध क्या प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है साथ ही वह क्षेत्र में हुए गंभीर । अपराधों की प्रगति रिपोर्ट माहवार आईजी ऑफिस को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।


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