बलात्कारी आरोपी थाना खजराना की गिरफ्त में,शादी का झांसा देकर करता रहा गलत काम

प्रतीक गिरी


इंदौर।फरियादिया रेशमा परिवर्तित नाम निवासी खजराना द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि वह झाड़ू पोछे का काम करती है तथा उसका निकाह वर्ष 2016 में हुआ था। जिससे उसे ढाई वर्षीय पुत्र है तथा उसके पति से उसका तलाक हो गया है। 02 वर्ष पहले खजराना दरगाह पर उसे *फरहान खान मिला जो कि टाइल्स लगाने का काम करता है*, जिसने उसका नाम पता पूछा तथा उसका मोबाइल नंबर ले लिया था। जब से ही वह उससे बातें करने लगा, उसने फरहान को यह भी बता दिया था कि वह तलाकशुदा है तथा एक बच्चे की मां है। फरहान व उसकी लगभग 2 साल तक बातचीत मोबाइल पर चलती रही। करीब 2 महीने पूर्व फरहान उसके घर गया तथा उसकी मां, भाभी और पिता से उसकी व स्वयं के निकाह की बात की। दिनांक 20 सितंबर 2019 को फरहान उसे उसके घर से स्वयं के घर ले गया तथा उससे बोला कि वह उससे निकाह करेगा और शादी का झांसा देकर लगातार बलात्कार करता रहा। 20 नवंबर 2019 को उसने फरहान से निकाह का बोला तो उसने उसके साथ मारपीट की और धमकी दी कि उसे जान से मार देगा। उक्त पर से  फरहान पिता खालिद अली निवासी नाड़े वाले बाबा की गली  बडला खजराना इंदौर के विरुद्ध धारा 376(2)(n)323, 506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना प्रकरण में आरोपी फरहान को गिरफ्तार किया गया तथा जिसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।उक्त कार्रवाई में उप निरीक्षक रामकुमार रघुवंशी की सराहनीय भूमिका रही।


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