लोगो का दिवाला निकालने वालो की दीवाली एस.टी.एफ. की हिरासत में

जप कुमार


प्रिमियम केपिटल रिसर्च के कर्ताधर्ता एसटीएफ की गिरफत में...
नाम बदल कर की जा रही थी ठगी
स्टोर रूम में छुप कर बैठा था ठगौरा
  डॉ. श्री अशोक अवस्थी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.टी.एफ. भोपाल द्वारा एडवाईजरी कम्पनियों द्वारा की जा रही ठगी को रोकने हेतु निर्देशित किया जाकर प्रिमियम केपिटल रिसर्च कम्पनी की शिकायतों को एस.टी.एफ. इन्दौर को आवश्यक वैद्यानिक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई थी।   
  पùविलोचन शुक्ला पुलिस अधीक्षक एस.टी.एफ. इन्दौर द्वारा बताया गया कि प्राप्त शिकायत को एस.टी.एफ इन्दौर में गठित विशेष जांच दल के उप निरीक्षक श्यामकिशोर त्रिपाठी एवं सउनि अमित दीक्षित द्वारा जांच किये जाने पर पाया गया कि प्रिमियम केपिटल रिसर्च द्वारा मनीष रोहिल्ला निवासी मोहाली पंजाब के साथ रूपयें 150000-00 एवं दीपक रावत के साथ रूपयें 100000-00 की धोखाधडी की गई थी जिनके द्वारा सेबी इन्दौर को इस कम्पनी की शिकायत की गई।
  जांच के दौरान पाया कि उक्त कम्पनी ने आय.सी.आय.सी.आय. की मालव परिसर शाखा में एक बैंक खाता माह मई 2018 में खोला गया था जिसे माह नवम्बर 2018 में संचालित करना बंद कर दिया गया इस अवधि में कम्पनी के लोगो द्वारा रूपयें 1 करोड 18 लाख की धोखाधडी की गई है। जिसमें से अमरजीत सिंह नामक व्यक्ति से 1800000-00 तरूण बजाज से 435000-00 इरफान खॉन से 330000-00 सुभाष सुराना से 561000-00 जागृति देवेन्द्र मोदी से 1075000-00 सोनी सोवाल निवासी कैथल हरियाणा से 261000-00 देवेन्द्र कोदरलाल से 425000-00 तथा मोहम्मद. सी. आलम नामक व्यक्ति से 1600000-00 की राशि को सेबी से रजिस्टर्ड कम्पनी होने का विश्वास दिलाते हुए जमा कराया जाकर उनके साथ धोखाधडी की गई है। 
  जांच पर से आरोपी संजय बजाज रवि त्रिपाठी युवराज एवं शालिनी मेहरा का कृत्य भादवि के तहत दण्डनीय पाया जाने से थाना एसटीएफ भोपाल में अपराध पंजीबद्व कर विवेचना की जा रही थी।  विवेचना के दौरान एस.टी.एफ. टीम के उप निरीक्षक श्यामकिशोर त्रिपाठी सउनि अमित दीक्षित एवं टीम को भोपाल रवाना किया गया था जहां टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण के आधार पर होशंगाबाद रोड मिसरोद की श्रीराम कॉलोनी के गायत्री परिसर के एक मकान में दबिश दी गई जहां से अंकित पाटीदार एवं कामिनी सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि अंकित पाटीदार द्वारा युवराज के नाम से तथा कामिनी सोनी द्वारा शालिनी मेहरा के नाम से लोगो को सेबी से रजिस्टर्ड कम्पनी होने का विश्वास दिलाते हुए उनके साथ ठगी की जा रही थी। आरोपियों से पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि कम्पनी में रवि त्रिपाठी के नाम का उपयोग श्रेय गांधी निवासी 601 तिरूमाला काम्पलेक्स छोटा बांगडदा इन्दौर तथा संजय बजाज नाम का उपयोग सचिन चौहान निवासी 50 अम्बिका नगर इन्दौर द्वारा किया जा रहा था जो दोनो प्रकरण में फरार है। 
  अंकित पाटीदार ने बताया कि यह कम्पनी जीवनलाल मारू उर्फ जय मारू के द्वारा सचिन चोैहान के दस्तावेजो के आधार पर बनाई गई थी। जीवनलाल उर्फ जय मारू के विरूद्व थाना विजय नगर इन्दौर में अपराध क्रमांक 432/19 पंजीबद्व होकर वर्तमान में जेल मे निरूद्व है एवं इसी प्रकरण में आरोपी सचिन चौहान अप्रेल 2019 से फरार चल रहा है। 
  श्री शुक्ला ने बताया कि अंकित पाटीदार पिता कैलाश पाटीदार मूलतः ग्राम झरबेडा तहसील एवं जिला सीहोर का निवासी होकर Carrier College भोपाल से एम.बी.ए. मार्केटिग तक शिक्षित है एवं कामिनी सोनी गंज बासौदा जिला विदिशा की रहने वाली होकर SIRT College  भोपाल से एम.बी.ए. फायनेन्स तक शिक्षित है।  
आरोपी अंकित के कब्जे से एक मॉडम, सेटअप बॉक्स, एलसीडी मॉनिटर, माउस, पंजाब नेशनल बैंक एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वयं के नाम के दो वोटर आईडी कार्ड, मोनू नामक व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड, 5 सिम कार्ड,अंकित के नाम का कैरियर कॉलेज का आईडी कार्ड, एक एक्सिस और पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक और चेक बुक तथा आरोपिया कामिनी सोनी से एक लैपटॉप एसर कंपनी का 1 जिओ कंपनी का राउटर तीन मोबाइल फोन तीन पेनड्राइव और दो सिम कार्ड प्राप्त हुई है।
  श्री शुक्ला ने बताया कि आरोपियों की गिरफतार मे एसटीएफ इन्दौर टीम के उप निरीक्षक श्याम किशोर त्रिपाठी सउनि अमित दीक्षित आरक्षक विवेक द्विवेदी राहुल रमनवाल हेमन्त वर्मा और भीषमपाल सिंह की उल्लेखनीय भूमिका रही है।


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